सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

मूसाखेड़ी को भी वैध करने की प्रक्रिया शुरू

शासन की रोक लेकिन आदेश नहीं

इंदौर नगर निगम की कॉलोनी सेल के द्वारा मूसाखेड़ी में स्थित नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस कॉलोनी का क्षेत्र 5215 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के तहत 21 दिसंबर 2022 से पूर्व बसाहट में आ चुकी अवैध कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया को तेजी से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम मूसाखेड़ी के विभिन्न सर्वे नंबर में स्थित 8610 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी को वैध करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इसमें नागरिक आवश्यकता के हिसाब से सड़क पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन डालने और स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए इस कॉलोनी में निवास करने वाले नागरिकों से विकास शुल्क की वसूली भी की जाएगी।

निगम के द्वारा इस कॉलोनी को वैध करने के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करते हुए नागरिकों से उनके दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। अब सबसे पहले तो नगर निगम के द्वारा इस कॉलोनी का साइट प्लान तैयार कर उसे नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के माध्यम से मंजूर करवाया जाएगा। इसके बाद में इस कॉलोनी के क्षेत्र में विकास के कार्य को शुरू किया जाएगा और वहां पर बने हुए लोगों के मकान के नक्शे मंजूर किए जाएंगे।

जब नागरिकों के द्वारा विकास शुल्क की राशि जमा कर दी जाएगी तब ही नगर निगम के द्वारा इस राशि से इस कॉलोनी में विकास कार्य शुरू किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वैसे तो अवैध कॉलोनी को वैध करने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस रोक की घोषणा प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कई बार कार्यक्रम के माध्यम से ही की गई है। इस बारे में शासन की ओर से कोई लिखित आदेश जारी नहीं हो सके हैं।

यह लिखित आदेश नहीं आने के कारण नगर निगम के द्वारा अपने स्तर पर कॉलोनी को अवैध से वैध करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।