खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए कलेक्टर वर्मा ने कदम
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने श्रावण मास को देखते हुए कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इस यात्रा मार्ग पर तेज रफ्तार भारी मालवाहनों के कारण दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। श्रावण मास के दौरान कावड़ यात्रा मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबंध के अनुसार केवल श्रावण मास में इंदौर से खंडवा की ओर एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक/ भार वाहक वाहनों की आवाजाही प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगी। उक्त वाहन तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा होते हुए एबी रोड से मानपुर एवं बलकवाड़ा होकर देशगांव की ओर जा सकेंगे। यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा।
शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत पूर्ववत चालू रहेंगे। यात्री बस, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
