दुपहिया वाहनों खातिर ही दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है-कांग्रेस
मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एड्वोकेट प्रमोद व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि क्या मोटर व्हीकल एक्ट में केवल दुपहिया वाहन चालकों खातिर ही कानून हैं, दंड है, कायदा कानून हैं। इंदौर एवं मप्र में भाजपा सरकार में खनिज माफिया सीधे सीधे बिना नंबर के वाहनों से खनिज पदार्थ निकालने एवं खपाने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय तक आपत्ति उठा चुका है। व्दिवेदी ने इंदौर की ही स्थिति पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।
व्दिवेदी ने उदाहरण देते हुए बताया कि ई रिक्शा एवं आटो रिक्शा चालक पूरे शहर को गिरफ्त में लिए हुए है। बड़ा गणपति, गंगवाल बस स्टैंड, राजबाड़ा आदि जगहों पर सड़कों पर कब्जा किए हुए हैं। दूसरी तरफ माल वाहक वाहन, दूध के वाहन, नगर निगम के वाहन, टैंकर-टैक्टर ट्राली से लेकर स्कूलों की बसों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है।
बिना नंबर प्लेट, बीमा, लायसेंस आदि ये वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अधिकारियों खातिर किराए पर लिए गए वाहन आदि की हालत कैसी है चित्र देखकर समझा जा सकता है। क्या यातायात सुरक्षा एवं सुधार दुपहिया वाहनों खातिर ही है। क्या यातायात पुलिस केवल हेलमेट पहनाने खातिर प्रशिक्षित हुई है।
