सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

2 दर्जन से अधिक अपराधों में आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी शामिल कुख्यात बदमाश पकड़ाया

जिलाबदर का आदेश तोड़कर पहचान छिपाकर पहुंचा था शहर

विजय नगर थाना क्षेत्र के शगुन टावर स्थित एक फाइनेंस कंपनी के संचालकों द्वारा प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए उनकी लाखों रुपये की डीडी अपने पास जमा रख ली है और उसे फर्जी तरीके से क्लियर करवाकर रकम हड़पने की फिराक में हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, फरियादी विवेक पिता हिम्मतलाल काकरेचा निवासी स्कीम नंबर 74 ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी ने बताया कि विजय नगर स्थित शगुन टावर के ऑफिस नंबर 113 में संचालित एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संचालक महेंद्र सिंह, संतोष राजपूत और आदित्य कुमार ने उनके साथ प्लाट दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की है। फरियादी के अनुसार, आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से उनकी 5,25,000 रुपये और 3,00,000 रुपये की दो डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अपने पास रख ली हैं।

फरियादी ने आशंका जताई है कि आरोपियों द्वारा जमा कराई गई इन डीडी चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बदर की अवधि का उल्लंघन कर अवैध रूप से इंदौर की सीमा में घुसे शातिर व कुख्यात बदमाश को दबोच लिया है। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर किसी गंभीर अपराध की नीयत से क्षेत्र में घूम रहा था। पकड़ा गया बदमाश पूर्व से ही हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे दो दर्जन से अधिक संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। चंदन तिलक करोले के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र का सूचीबद्व और कुख्यात जिलाबदर बदमाश सादिक उर्फ ाला अपनी पहचान छिपाकर नूरी मस्जिद के पास घूम रहा है और किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही चंदन नगर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान की घेराबंदी की और संदिग्ध को धर दबोचा।

पुलिस द्वारा नाम- पता पूछने पर उसने अपनी पहचान सादिक उर्फ लाला पिता गुलफाम निवासी सहयोग नगर के रूप में बताई। जांच में नगर थाना प्रभारी सामने आया कि आरोपी सादिक के खिलाफ पुलिस आयुक्त द्वारा निष्कासन आदेश 18 जुलाई 2026 को पारित किया गया था। इस आदेश के तहत आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए इंदौर जिला सहित उसके सीमावर्ती जिलों उज्जैन, देवास, धार और खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के सख्त निर्देश दिए गए थे।

इसके बावजूद आरोपी चोरी-छिपे इंदौर सीमा में प्रवेश कर नियम का उल्लंघन कर रहा था। निष्कासन आदेश का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर चंदन नगर थाना पुलिस ने आरोपी सादिक उर्फ लाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।