होम› 12 अगस्त 2026 चौथे बच्चे पर नहीं मिलेगी मैटरनिटी लीव सिटी ब्लास्ट संवाददाता, इंदौर बुधवार, 12 अगस्त 2026 · 1 मिनट में पढ़ें · पृष्ठ 1 खबर सुनें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की चौथी बार मैटरनिटी लीव की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती। ‹ पिछली खबरट्रक-ऑटो की टक्कर, 6 की मौत, 6 घायल अगली खबर ›36 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकली महिला