सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शुरू होगा

हर शुक्रवार होगा जनसंवाद, शिकायतों का त्वरित निराकरण और योजनाओं के क्रियान्वयन की होगी समीक्षा

न.प्र.)। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अधिकृत संदेश पर ही ध्यान देने व अनजान मोबाइल नंबर से आए संदेशों, फाइल, वाट्सएप फाइल को लेकर अत्यंत सावधानी रखने की अपील की हैं। कंपनी ने कहा कि कंपनी वाट्सएपर बिल किसी नंबर की बजाए नाम से और अधिकृत एसएमएस स्जेाैं-ए नाम से भेजती हैं, इसी तरह के मैसेज कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा अभियान के सफल संचालन के लिए विस्तृत आदेश जारी करते हुए 7 अगस्त से 8 जनवरी तक प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार जिले के नगर निगम, नगर परिषद एवं जनपद पंचायत

बिजली उपभोक्ता अनजान लिंक, मैसेज को पूरी तरह नजरंदाज करें सीएम हेल्पलाइन की शिकायत

पर ध्यान दिया जाए। अन्य नंबरों से आए मैसेज, वाट्सएप व एपीके फाइल को पूरी तरह फर्जी मानकर नजरंदाज किया क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनका यथासंभव मौके पर ही निराकरण करेंगे। साथ ही विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं, लोक सेवा गारंटी से

जाए। फर्जी संदेश, लिंक, एपीके

फाइल से आपका मोबाइल तुरंत हैक हो जाएगा, मोबाइल की कमांड फर्जी संबंधित सेवाओं एवं अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अभियान का शुभारंभ 7 अगस्त (शुक्रवार) को जनपद पंचायत महू के अम्बाचंदन से होगा। इस

व्यक्तियों के पास तुरंत पहुंच जाएगी, व आपका बैंक बैलेंस, डाटा चुरा लिया जाएगा। कंपनी ने सम्माननीय बिजली उपभोक्ताओं से सतर्क रहने का विनम्र निवेदन किया हैं। कंपनी ने कहा कि आप अपने बिजली बिल जोन, वितरण केंद्र, पेटीएम, फोन पे, गुगल पे, भारत पे, कंपनी वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

किसी नंबर विशेष पर कभी भी भुगतान नहीं किया जाए। अवसर पर शिविर भी आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। यदि किसी समस्या का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं होगा अथवा राज्य स्तर के निर्णय, नीति, बजट या तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता होगी

न.प्र.)। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा ठगी एवं धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय स्थित खाद्य विभाग में संचालित उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र के माध्यम से शिकायत का समाधान किया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के नेतृत्व में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत का निराकरण करते हुए शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये की बुकिंग राशि वापस दिलाई गई।

उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र में सीएम हेल्पलाइन शिकायत माध्यम से इंदौर निवासी सचिन आर्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उन्होंने 29 जनवरी को रोजगार इंदौर इंटरप्राइजेस (एपीएस तो ऐसे प्रकरणों का संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध निराकरण कराया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की विशेष समीक्षा कर उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं।

का त्वरित निराकरण

इंटरप्राइजेस), लोहा मंडी से दोना-पत्तल बनाने की मशीन के लिए 15 हजार रुपये की बुकिंग राशि जमा की थी। बाद में अन्य रोजगार मिलने के कारण उन्होंने मशीन की बुकिंग निरस्त कर दी, लेकिन फर्म द्वारा बुकिंग रद्द होने के बावजूद छह माह तक उनकी राशि वापस नहीं की गई। जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के निर्देशन में शिकायत की सुनवाई की गई।

मंगलवार को आयोजित उपभोक्ता जनसुनवाई में संबंधित उपभोक्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को बुलाकर प्रकरण का निराकरण कराया गया। सुनवाई के दौरान फर्म को उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा 'बेचा हुआ माल न वापस होगा, न बदला जाएगा' जैसी भ्रामक एवं अनुचित शर्तों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपभोक्ता की बुकिंग राशि तत्काल लौटाने के निर्देश भी दिए गए, जिसके पालन में फर्म ने उपभोक्ता को 15 हजार रुपये की राशि वापस कर दी।

इन्दौर नगर पालिक निगम मोती तबेला झोन-32 जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मोहिनी पति श्री रोहित ाहिया द्वारा पंजीयन कार्यालय मोती तबेला स्थित निगम काउंटर झोन क्र. 32 राजस्व विभाग पर पिन नं. 9000215352 पर आवेदन प्रस्तुत कर मकान नं. 522-बी स्कीम 136 इन्दौर के नाम दर्ज सम्पत्ति का नामांतरण चाहा गया है।

यह सूचना प्रकाशन दिनांक से सात दिवस की अवधि में किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति पर आपत्ति हो तो झोन क्र. 32 राजस्व विभाग में प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि पश्चाात व बिना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।