3 कुख्यात गुंडे तड़ीपार, 8 को थाने में देनी होगी हाजिरी
पूर्व में हुई दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद इनकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुलिस कमिश्नर ने गांधी नगर निवासी राजकुमार पिता योगेश खटीक को 6 माह, लसूड़िया क्षेत्र के राहुल गांधी नगर निवासी अजय उर्फ भोला पिता सुरेश पठोते को 3 माह और तिलक नगर क्षेत्र के रमाबाई नगर निवासी राहुल उर्फ दादिया पिता अशोक जाधव को उनके खिलाफ शहर के कई 3 माह की अवधि के लिए बाबू खान, लाल गली निवासी उर्फ बाबू पिता रामपलट थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं। जिला इंदौर तथा इससे लगे वाजिद उर्फ गब्बू पिता युनुस भारद्वाज तथा एमआईजी थाना
स्वामी मुद्रक प्रकाशक, महेश मूंगड़ द्वारा मूंगड़ पब्लिकेशन 242-43, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं।
वहीं दूसरी ओर, 8 अन्य आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम कसने के लिए उन्हें कड़ी शर्तों के साथ नियमित थाना हाजिरी के आदेश से प्रतिबंधित किया गया है। इनमें परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर निवासी सूरज पिता कैलाश मेहरा, कोली मोहल्ला निवासी हमीद पिता खान और वसीम उर्फ बाला पिता हमीद खान शामिल हैं। इसके अलावा लसूड़िया थाना क्षेत्र से स्कीम-78 निवासी अरुण पिता राजेंद्र वालेकर, बापू गांधी नगर निवासी मुकेश पिता छोटेलाल कुशवाह और सिंगापुर ग्रीन व्यू कॉलोनी निवासी शुभम क्षेत्र के छोटी भमोरी निवासी दुर्गेश पिता कैलाश वर्मा के खिलाफ थाना हाजिरी का आदेश जारी किया गया है।
इन सभी बदमाशों को निर्धारित समयावधि तक अपने संबंधित थानों में हाजिरी देना और आदेश में तय सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
