सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

शातिर बदमाश एक साल के लिए जिलाबदर पुलिस ने उसी के क्षेत्र में लाउडस्पीकर से कराई मुनादी

शहर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत चंदन नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त द्वारा क्षेत्र के सूचीबद्ध और शातिर बदमाश के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर का आदेश जारी किया गया है।

आदेश के तहत बदमाश को इंदौर सहित आसपास के पांच सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के बेचने व लगाने वाले दुकानदारों पर भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस से मिली किया गया। आदेश जारी होने के बाद जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई चंदन नगर थाना पुलिस टीम ने

स्वामी मुद्रक प्रकाशक, महेश मूंगड़ द्वारा मूंगड़ पब्लिकेशन 242-43, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। सहयोग नगर निवासी शातिर बदमाश सादिक उर्फ काला पिता गुलफाम के खिलाफ की गई है। आरोपी लगातार क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर शांति व्यवस्था में खलल डाल रहा था।

लगातार मिल रही शिकायतों और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा सादिक उर्फ काला को 1 साल के लिए इंदौर, देवास, धार, खरगोन और उज्जैन जिलों की सीमाओं से जिलाबदर) करने का आदेश जारी बदमाश के निवास क्षेत्र में पहुंचकर ढोल और लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई। पुलिस ने सरेआम आदेश पढ़कर सुनाया और आरोपी सादिक, उसके परिजनों तथा आसपास के नागरिकों को जिलाबदर के नियमों से अवगत कराया। चंदन नगर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि उक्त बदमाश इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित जिलों की सीमा में कहीं भी दिखाई देता है, तो उसकी सूचना तुरंत चंदन नगर पुलिस को दें ताकि उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।