स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने पर अब लगेगा हर दिन का जुर्माना
भारत सरकार के द्वारा 2026 में घोषित किए गए नए नियम लागू
इंदौर इंदौर नगर निगम के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि अब स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या फर्म पर हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इस बात का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा 2026 में घोषित किए गए नए नियम में किया गया है। यह नए नियम अब इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू हो गए हैं।
नगर निगम के द्वारा बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन की कार्य योजना के क्रियान्वयन एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का परिपालन करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2025- 26 को लागू किया गया है। इन नियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 14 जुलाई 2026 तथा मध्य प्रदेश शासन के नगरी विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 22 जुलाई 2026 को इस बारे में आधिकारिक तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देश के जारी होने के पश्चात इंदौर नगर निगम के द्वारा भी अब स्वच्छता के नए नियम इंदौर नगर निगम के क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं। अब उक्त नियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस बार इस दंडात्मक कार्रवाई में यह परिवर्तन किया गया है कि प्रतिदिन के मान से अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा। इन नियम को प्रभावशील कर दिया गया है।
अब तक लागू की गई व्यवस्था में यह होता था कि स्वच्छता के नियम का उल्लंघन पाए जाने पर व्यक्ति पर नाम मात्र का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अब यह व्यवस्था बदल जाएगी। अब जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उस पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
