अग्नि सुरक्षा के विरुद्ध बेसमेंट और रूफटॉप उपयोग पर होगी कार्रवाई
नगर निगम ने सभी भवन स्वामियों होटल रेस्टारेंट, बैंकक्वेट हॉल, क्लब, अस्पताल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान में अग्नि और जनसुरक्षा के मद्देनजर फिर से निर्देश जारी किए हैं कि अग्नि सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत स्वामी संचालक पर कार्रवाई होगी। निगम का कहना है कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए है वह भी प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद ही। बिना स्वीकृति एवं निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन किए बेसमेंट में रसोई (किचन), गैस आधारित भोजन निर्माण अथवा अन्य उच्च अग्नि-जोखिम वाली गतिविधियों का संचालन नियमों के विरुद्ध है।
इसी प्रकार रूफटॉप पर किचन अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की भी अनुमति नहीं है। ऐसे उपयोग से आग लगने की स्थिति में जन-धन की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
